सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक पर अहम फैसला दिया है। पांच जजों की बेंच ने कहा कि जिन शादियों के बचने की गुंजाइश न हो, उनको सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके खत्म कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत SC को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि वह आपसी सहमति से तलाक के इच्छुक पति-पत्नी को बिना फैमली कोर्ट भेजे बिना भी अलग रहने की इजाजत दे सकता है। इसके बारे में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर आपसी सहमति हो तो कुछ शर्तों के साथ तलाक के लिए अनिवार्य 6 महीने के वेटिंग पीरियड को भी खत्म कर दिया है।
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